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![कुंशाक गुप्ता हत्याकांड : आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक की जमानत अर्जी पर एक अगस्त को होगी सुनवाई Lalit Kaushik's bail application will be heard on August 1](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2021/10/25/750x506/moradabad_1635143244.jpeg?w=414&dpr=1.0)
मुरादाबाद। शहर के चर्चित कुंशाक गुप्ता हत्याकांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने अपने अधिवक्ता के जरिए शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को थाने से आख्या रिपोर्ट नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में एक अगस्त को सुनवाई होगी।
सिविल लाइंस के रामगंगा विहार में सोनकपुर स्टेडियम के पास 12 जनवरी 2022 की रात स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी कुंशाक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुशांक के पिता अशोक कुमार गुप्ता ने बिजनौर के नूरपुर निवासी प्रियाशु गोयल और हिमांशु गोयल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना शुरू की तो कुंशाक गुप्ता का विवाद दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के साथ हुआ था। ललित कौशिक दुकान खाली कराना चाहता था। दुकान खाली करने को लेकर पूर्व में भी धमकी दी थी। जिसके बाद कुंशाक गुप्ता की हत्या कराने की सुपारी दे दी गई थी। ललित कौशिक ने केशव शरण शर्मा और खुशवंत सिंह उर्फ भीम को इस हत्या की जिम्मेदारी दी। जिसमें ललित कौशिक समेत खुशवंत सिंह उर्फ भीम और विकास शर्मा को आरोपी बनाया गया था। आरोपी खुशवंत सिंह उर्फ भीम की जमानत अर्जी पूर्व में जनपद न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो चुकी है। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी ललित कौशिक की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। जमानत अर्जी के निस्तारण के लिए थाना प्रभारी को आख्या अदालत में पेश करनी थी, लेकिन किन्ही कारणों की वजह से आख्या अदालत में पेश नहीं हो पाई। जमानत अर्जी पर एक अगस्त को सुनवाई होगी।
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