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नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिला आरक्षण कानून से लोकसभा और विधानसभाओं में क्या बदलेगा, अभी कैसी है इनकी तस्वीर?

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिला आरक्षण कानून से लोकसभा और विधानसभाओं में क्या बदलेगा, अभी कैसी है इनकी तस्वीर?

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Nari Shakti Vandan Act: What will change in Lok Sabha and Assemblies after its implementation

नारी शक्ति अधिनियम
– फोटो : AMAR UJALA

विस्तार


नए संसद भवन में 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था। 20 सितंबर को लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर को यह राज्यसभा से पारित हुआ। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे यह कानून में बदल गया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। कानून के अमल में आने बाद लोकसभा और विधानसभा में बहुत कुछ बदल जाएगा। आइये जानते हैं अधिनियम में किए गए प्रावधानों के बारे में…

 

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