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आगरा: राधास्वामी सत्संग सभा को फिलहाल राहत,  हाइकोर्ट ने दिए 10 अक्तूबर तक यथा स्थिति रहने के आदेश

आगरा: राधास्वामी सत्संग सभा को फिलहाल राहत,  हाइकोर्ट ने दिए 10 अक्तूबर तक यथा स्थिति रहने के आदेश

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Radhaswami Satsang Sabha installed gates open or not Hearing will be held today in High Court

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा कब्जा की गई जमीन।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


आगरा के दयालबाग क्षेत्र में बंद रास्तों पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फिलहाल राधास्वामी सत्संग सभा को राहत देते हुए 10 अक्तूबर तक यथा स्थिति रहने के आदेश दिए हैं। इस तारीख को फिर से सुनवाई होगी। 

बता दें राधास्वामी सत्संग सभा की स्टे याचिका पर हाईकोर्ट गुरुवार यानि आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई को लेकर बुधवार को दिनभर तहसील में दस्तावेजों की जांच होती रही। कई दस्तावेजों की प्रतियां तैयार की गई हैं। 

राधास्वामी सत्संग सभा के अध्यक्ष गुरु प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव व अनूप श्रीवास्तव के विरुद्ध तहसीलदार न्यायालय ने 14 सितंबर को नोटिस जारी किया था। मौजा जगनपुर व खासपुर स्थित गाटा नंबरों में सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा कर सरकारी भूमि का सार्वजनिक उपयोग बाधित करने के आरोप लगाए थे। जिसके विरुद्ध राधास्वामी सत्संग सभा ने हाईकोर्ट में स्टे याचिका दायर की। 27 सितंबर को सुनवाई के दौरान राधास्वामी सत्संग सभा ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। जिसके बाद 5 अक्तूबर तक हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।

तहसील प्रशासन ने राधास्वामी सत्संग सभा के कब्जों के विरुद्ध 1965 में हुई चकबंदी को आधार बनाया है। राजस्व रिकाॅर्ड में भूमि को सरकारी बताया है जबकि राधास्वामी सत्संग सभा भूमि को निजी बता रही है। 24 सितंबर को कब्जे हटाने के दौरान दयालबाग में बवाल हुआ था। 

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