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रामपुर में सपा नेता आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय
– फोटो : संवाद
विस्तार
आजम खां के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद जौहर ट्रस्ट को एक और झटका देने की तैयारी है। आयकर विभाग अब जौहर ट्रस्ट का आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकरण समाप्त कर सकता है।
धारा 12ए के तहत पंजीकृत संस्था को जनहित के कार्य करने होते हैं, लेकिन आयकर विभाग की जांच में जौहर ट्रस्ट द्वारा ऐसे कोई काम किए जाने की जानकारी नहीं मिली है। जांच में पाया गया है कि ट्रस्ट ने चैरिटी में मिला पैसा निजी हितों में लगाया है। ऐसे में अब ट्रस्ट को मिला आयकर में छूट का प्रावधान समाप्त किया जा सकता है।
इसके लिए विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। जौहर ट्रस्ट की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाता है। इसके अलावा रामपुर पब्लिक स्कूल का भी संचालन इसी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। जौहर ट्रस्ट के लेनदेन के मामले की शिकायत की जांच आयकर विभाग कर रहा है।
आयकर की टीमों ने पिछले दिनों 60 घंटे तक कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल की थी। टीमों ने इस दौरान सपा नेता आजम खां और उनके करीबियों पर छापा मारा था। जांच पड़ताल के दौरान आयकर विभाग को 800 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला, जिसके बाद आयकर विभाग ने अपने स्तर से जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच के बाद आयकर विभाग अब ईडी से जांच करने की सिफारिश कर चुका है।
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