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जम्मू-कश्मीर: अलगाववादी शब्बीर अहमद की पार्टी JKDFP पर केंद्र की कार्रवाई, पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित

जम्मू-कश्मीर: अलगाववादी शब्बीर अहमद की पार्टी JKDFP पर केंद्र की कार्रवाई, पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित

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Ministry of Home Affairs today declared JKDFP as an unlawful association for five years

गृह मंत्रालय
– फोटो : ANI

विस्तार


गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को पांच साल की के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया है। 

मंत्रालय की ओर से इसके पीछे कारण दिया गया है कि जेकेडीएफपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। ऐसे में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन करार दिया है।



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