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मुरादाबाद: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद, 45 हजार का जुर्माना लगाया

मुरादाबाद: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद, 45 हजार का जुर्माना लगाया

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Moradabad: 20 years imprisonment for kidnapping and raping minor girl, fined Rs 45 thousand

अदालत का फैसला
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र से नौवीं की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले विष्णु शर्मा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संभल जनपद के धनारी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान की 14 वर्षीय बेटी मझोला क्षेत्र में नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी।

संभल के धनारी पट्टी लाल सिंह निवासी विष्णु शर्मा का पीड़िता के घर आना जाना था। विष्णु पूजा-पाठ के अलावा बाइक मरम्मत का काम भी करता था। 10 जनवरी 2021 की शाम चार बजे छात्रा ट्यूशन गई थी लेकिन लौटी नहीं। इसके बाद छात्रा के मामा ने मझोला थाने में विष्णु के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने 31 अगस्त 2021 को पीड़िता को बरामद कर और उसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर केस में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं थी।

आरोपी विष्णु को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या दो शैजेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। अदालत ने विष्णु को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

12 गवाहों ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान

विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में 12 गवाहों ने अदालत में पेश होकर बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने अदालत को बताया कि दोषी ने उसे बंदी बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

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