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वाराणसी: 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, चार साल पुराने प्रकरण में अदालत का फैसला

वाराणसी: 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, चार साल पुराने प्रकरण में अदालत का फैसला

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20 years imprisonment to culprit of kidnapping and misdeed of 14 years old girl student in varanasi

पॉक्सो अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है
– फोटो : social media

विस्तार


विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनुभव द्विवेदी की अदालत ने 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के एक मामले में बिहार के मोतिहारी के नौनेया पांडेय टोला निवासी रवि कुमार पांडेय को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक 6 दिसंबर 2019 की शाम छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ कॉपी लेने बीएलडब्ल्यू स्थित गुमटी मार्केट गई थी। अपनी छोटी बहन को एक स्थान पर बैठाकर छात्रा कहीं चली गई। काफी देर बाद भी छात्रा के न आने पर छोटी बहन ने घर जाकर जानकारी दी।

छात्रा के पिता ने 7 दिसंबर 2019 को मंडुवाडीह थाने में बिहार निवासी अभियुक्त के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के लगभग एक माह बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया गया। मामले में पॉक्सो एक्ट के साथ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।

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