Our Social Networks

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती : 19 हजार सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती : 19 हजार सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को

[ad_1]

Hearing on reservation on 19 thousand seats will be on 26 July.

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : Social Media

विस्तार


उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन मामले में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को नियत की है।

मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। इनका कहना है कि इस भर्ती में लगभग 19 हजार सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है।

ये भी पढ़ें – 1573 एएनएम को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र, बोले- स्वास्थ्य शिक्षा में लगातार विकास कर रहा यूपी

ये भी पढ़ें – भाजपा को टक्कर देने के लिए अब सपा की नई रणनीति, लोकसभा चुनाव में इस प्लान पर काम करेगी पार्टी

अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में सही तरीके से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जो पूरी तरह से गलत है। प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छिपाकर जिला आवंटन सूची पर ही भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया। यह पूरी तरह गलत है। राज्य सरकार ने अभी तक इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी नहीं की है।

उन्होंने यह भी कहा कि गत 13 मार्च को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसले में सरकार को इस भर्ती की पूरी सूची को सही करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। उधर, अपील पर सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में सरकार की आंतरिक प्रक्रिया जारी है।

[ad_2]

Source link

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *