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मुरादाबाद। बुद्धि विहार से सात साल के वैदिक को अगवा कर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले आरोपियों ने अधिवक्ता के मौजूद न रहने पर आवाज के नमूने देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि विवेचक दो गवाह और अधिवक्ता की मौजूदगी में आवाज के नमूने लेंगे।
पांच अगस्त कार सवार सात साल के वैदिक गुप्ता को अगवा कर ले गए थे। इसके बाद उसके पिता नवनीत गुप्ता से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। 12 घंटे बाद पुलिस ने बिलारी क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान का नवनीत के पड़ोसी अंकुश शर्मा (22) और सिविल लाइंस में नवीन नगर निवासी शशांक मेहता उर्फ विक्की (35) को गिरफ्तार कर वैदिक को सकुशल बरामद किया था। कुछ दिन बाद अपहरणकर्ताओं का साथी कैलाश कश्यप भी गिरफ्तार हो गया था। तीनों जिला जेल में बंद हैं। विवेचक ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी आरोपियों की आवाज का नमूना लिया जाए जिससे फिरौती मांगने वाले लोगों की आवाज से मिलान कराया जा सके। कोर्ट ने अनुमति दी थी कि विवेचक 22 अगस्त को दो गवाह और आरोपियों के अधिवक्ता की मौजूदगी में आवाज का नमूना लें। मंगलवार को विवेचक जेल में आवाज का नमूने लेने पहुंचे लेकिन आरोपियों के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा मौजूद नहीं थे। अब विवेचक को दोबारा कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी।
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