[ad_1]
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Updated Sat, 09 Sep 2023 12:37 AM IST
![Hathras News: दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज, दाऊजी मेले के संबंध में दायर किया था मामला Application filed in relation to Dauji fair rejected](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/05/02/karata-ka-aathasha_1683013917.jpeg?w=414&dpr=1.0)
कोर्ट
– फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
ऐतिहासिक लक्खी मेले के संचालन के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मुन्नालाल के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस प्रकरण में जिलाधिकारी को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। न्यायालय में इस प्रकरण में पांच सितंबर सुनवाई के लिए नियत थी। इस प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल प्रमोद शर्मा ने बताया कि वादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में आपत्ति दाखिल की गई। दाखिल आपत्ति में कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रारूप गलत है। वादी ने केवल जिलाधिकारी को वाद में पक्षकार बनाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि धारा 79 सीपीसी में प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में यथा स्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी किसी राज्य या उसके विरुद्ध वाद की दशा में वह राज्य होगा।
वाद की विषय वस्तु के संबंध में पूर्व में मूल वाद संख्या 313/88 दिलीप पोद्दार बनाम पदेन अध्यक्ष मेला श्रीदाऊजी महाराज चल चुका है व न्यायालय द्वारा निस्तारित हो चुका है। उसी विषय के संबंध में नया वाद प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। न्यायालय ने वादी को उसका वाद नियमानुसार वापस किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
[ad_2]
Source link