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ज्ञानवापी केस।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
ज्ञानवापी मामले में मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा केस स्थानांतरित करने के मामले में दिए गए आदेश पर अंजुमन इतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति उठाई गई है। कहा गया कि केस स्थानातंरण को लेकर याचियों की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है और न ही यह कहा गया कि केस स्थानांतरित कर दिया जाय।
कोर्ट ने अपने आदेश में याचियों की ओर से केस स्थानांतरित की अर्जी देने की बात कही गई है, जबकि याचियों की ओर से यह अर्जी दी नहीं गई है। कोर्ट अपने इस आदेश से इस लाइन को हटाए की याची अधिवक्ता की ओर से स्थानांतरण की अर्जी दी गई। कोर्ट ने याची अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद केस की सुनवाई के लिए 25 सितंबर के बाद तिथि तय करने का आदेश दिया है।
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