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![ज्ञानवापी केस : मुस्लिम पक्षकारों की मांग पर फिर टली ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, अब 30 अक्तूबर को होगी बहस Gyanvapi case: Hearing in the High Court on the petition challenging the survey of ASI](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/07/24/ilhabtha-haiikarata-ma-haga-janianavapa-sarava-mamal-ka-sanavaii_1690198946.jpeg?w=414&dpr=1.0)
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे मामले की सुनवाई।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़ी पांच याचिकाओं पर बुधवार को होने वाली सुनवाई मुस्लिम पक्षकारों की मांग पर 30 अक्तूबर तक टाल दी गई है। इन याचिकाओं में तीन याचिकाएं वर्ष 1991 से वाराणसी की अदालत में लंबित सिविल वाद की पोषणीयता और दो याचिकाएं निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली हैं।
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ कर रही है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, जो 28 अगस्त को सुनाया जाना था।
इसी बीच इस सुनवाई के खिलाफ किसी ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच के बाद यह पाया गया कि अदालतों का रोस्टर बदलने के बाद भी न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में सुनवाई अनवरत चलती रही। क्षेत्राधिकार के बाहर पूरी हुई सुनवाई के आधार पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अपनी अदालत में स्थानांतरित करते हुए खुद सुनवाई करने का फैसला लिया था।
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