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रामपुर।
गंज कोतवाली में मुहल्ला घेर कटेबाज खां निकट मस्जिद काले खां निवासी अधिवक्ता सैय्यद जफर अली मियां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज रिपोर्ट में कहा है कि 16 साल पहले उनके पास जमीर अहमद खां आए थे। उनके बेटे आजम की छह मार्च 2006 को सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। वह क्लेम का मुकदमा करना चाहते थे। उन्होंने मुकदमे में मृतक की पत्नी और नौ साल के बेटे मोहम्मद नूह को पक्षकार बनाते हुए क्लेम का मुकदमा 20 फीसदी कमीशन पर अदालत में दर्ज किया था।
16 साल बाद मुकदमे में अदालत ने बीमा कंपनी को क्लेम करने के आदेश दिए। क्लेम की रकम में मिलने पर उन्होंने 20 अगस्त 2023 को महिला और उसके दूसरे पति जाहिद खां निवासी मुहल्ला घेर कटेबाज खां को अपने घर पर बुलाया और फीस देने के लिए कहा। दोनों ने फीस देने से मना कर दिया। उनके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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