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![गाजीपुर: गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज, बहस 11 अक्तूबर को mafia Mukhtar Ansari Statement recorded in gangster case in ghazipur mp mla court](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2022/12/28/prayagraj-mafaya-makhatara-asara-ka-jal-nayayalya-ma-pasha-para-lgaya-gaya_1672248270.jpeg?w=414&dpr=1.0)
माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल)
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में शनिवार को मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज हुआ। बहस के लिए 11 अक्तूबर की तिथि नियत की गई है। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी बांदा जेल से पेश हुआ था।
वर्ष 2009 में गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत अली ने बहस पूरी कर ली।
सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय कर दी थी, लेकिन सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया कि कुछ साक्षी सबूत उन्हें पेश करना है। इसके लिए उन्हें अवसर दिया जाए और इस आधार पर उनके प्रार्थना- पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने भी मौका दिया। तब से इस मामले की सुनवाई चल रही है।
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