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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नवजात की हत्या की दोषी महिला को किया बरी, कहा- अपराध का कोई ठोस सबूत नहीं

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नवजात की हत्या की दोषी महिला को किया बरी, कहा- अपराध का कोई ठोस सबूत नहीं

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SC acquits woman accused of killing her newborn child, says no conclusive proof against her

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


सर्वोच्च न्यायालय ने नवजात बच्चे की हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराई गई एक महिला को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उसका अपराध साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी को उम्रकैद की सजा सुनाने के लिए निर्णायक सबूत की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा, एक महिला पर बिना किसी उचित सबूत के बच्चे की हत्या करने का दोष मढ़ना सांस्कृतिक रूढ़ियों और लैंगिक पहचान को मजबूत करता है। 

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