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साप्ताहिक बंदी में बंद बाजार प्रतीकात्मक
– फोटो : अमर उजाला
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बाजारों के दुकानदारों पर अब साप्ताहिक बंदी लागू नहीं होगी। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में कतिपय संशोधन किए गए हैं। जिसमें कुछ शर्तों के साथ कुछ अधिक शुल्क जमा करने पर साप्ताहिक बंदी में दुकान खोले जाने पर किसी प्रकार का जुर्माना आदि की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इससे बाजारों के दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
ऑलाइन कारोबार चौबीस घंटे व सातों दिन चालू रहता हे। ऐसे में खुदरा दुकानदार आदि ऑनलाइन कारोबारी की प्रतिस्पर्धा में काफी मदद मिलेगी। वहीं व्यापारी नेताओं का मानें तो श्रम प्रवर्तन विभाग की ओर से होने वाली परेशानियों से भी काफी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार दुकानदारों को निवेश मित्र पोर्टल पर अपने अधिष्ठान की स्थिति के हिसाब से ऑप्शन चयन कर पंजीयन करना होगा।
पंजीयन के बाद निर्धारित धनराशि जमा करने के बाद उन्हें मिलने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर साप्ताहिक बंदी के दिन भी अधिष्ठान खोले जा सकेंगे। यहां अच्छी बात ये है कि नए नियमों के अनुसार दुकानदारों को पंजीयन के बाद एकमुश्त शुल्क जमा करना होगा। पंजीयन के बार बार नवीनीकरण की आवश्यकता अब नहीं होगी।
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