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Agra: बुजुर्ग की हत्या के दोषी को सश्रम उम्रकैद, सीने व सिर में पेचकस से वार करके निर्ममता से मारा था

Agra: बुजुर्ग की हत्या के दोषी को सश्रम उम्रकैद, सीने व सिर में पेचकस से वार करके निर्ममता से मारा था

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court sentenced to rigorous life imprisonment person who guilty of murder of elderly person in Agra

कोर्ट का आदेश
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार


उत्तर प्रदेश के आगरा में कैलाश मंदिर के पास बुजुर्ग दुकानदार की सीने व सिर में पेचकस घुसाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने खंदारी के बापूनगर निवासी अरुण कुमार को दोषी करार दिया। अपर जिला जज-4 काशीनाथ ने उसे सश्रम आजीवन कारावास और 7000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में कैलाश निवासी पवन गिरी ने 11 सितंबर 2022 को थाना सिकंदरा में तहरीर दी थी। बताया कि उनकी घर में ही फूल-माला और प्रसाद की दुकान है। 10 सितंबर 2022 उनके पिता सुमेश गिरी वहां सो रहे थे। आरोपी अरुण कुमार चोरी की नीयत से शटर उठाकर दुकान में घुस आया। जाग जाने पर पिता ने आरोपी को पकड़ा और शोर मचा दिया। आरोपी ने पेचकस से ताबड़तोड़ प्रहार कर उनकी हत्या कर दी थी।

यह भी पढ़ेंः- आगरा में पीड़ित का दर्द: थानाध्यक्ष ने बर्तन धुलवाए…शौचालय साफ कराए, मजदूरी व गोबर उठवाया; न्याय फिर भी नहीं

अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पुष्टि के लिए वादी पवन गिरी, प्रफुल्ल गोस्वामी, राधिका गोस्वामी, बंटी गिरी, केशव गिरी, नरेश, विपिन गिरी, चंद्रकांत गिरी, हेड काॅन्सटेबल मनोज कुमार, एसआई अरुण भाटी, निरीक्षक आनंद कुमार शाही और डॉ रवि कुमार यादव को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।

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