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![Agra News: जोंस मिल के लिए जिलाधिकारी की रोक बेअसर...,हो रहे अवैध निर्माण District Magistrate's ban for Jones Mill ineffective illegal constructions are happening](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/08/22/750x506/jasa-mal-ma-avathha-naramanae_1692676688.jpeg?w=414&dpr=1.0)
जोंस मिल में अवैध निर्माण
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में डीएम के आदेश बेअसर हैं। रोक के बावजूद अवैध निर्माण हो रहे हैं। प्रशासन की जांच में यहां 2596 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी व पट्टे की भूमि खुर्दबुर्द होने का खुलासा हुआ था। दिसंबर 2020 में तत्कालीन डीएम प्रभु एन सिंह ने एक दर्जन खसरा नंबरों में निर्माण, खरीद-फरोख्त, बिजली, पानी कनेक्शन व नक्शे पास करने पर रोक लगाई थी।
जोंस मिल में 7 जुलाई 2020 को बम विस्फोट हुआ था। तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार के आदेश पर तत्कालीन डीएम प्रभु एन सिंह ने भूमाफिया की जांच कराई। जांच में 2596 करोड़ रुपये कीमत की सिंचाई, राजस्व, पुलिस व पट्टेदारों की 100 बीघा से अधिक भूमि के खुर्दबुर्द होने की बात सामने आई। जांच के बाद 22 दिसंबर 2020 को डीएम ने विभिन्न खसरा नंबरों में खरीद-फरोख्त से लेकर निर्माण पर रोक लगाई थी। डीएम के ट्रांसफर के बाद फिर भूमाफिया फिर सक्रिय हो गए।
सोमवार को खाटू श्याम मंदिर के आगे होटल वाली गली में अवैध निर्माण कर बनाए जा रहे गोदाम का वीडियो सामने आया है। शिकायतकर्ता कपिल वाजपेयी का कहना है भाजपा नेता, पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। निर्माण पर रोक है। एडीए से कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं। ऐसे में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए।
इन खसरा नंबरों में लगाई थी रोक
दिसंबर 2020 में जोंस मिल, मौजा घटवासन के 1734, 1737, 1739, 1741, 2078, 2079, 2080, 2081, 2085, 2086, 2087 स्थित भूमि की बिक्री पर रोक लगाई थी। इन खसरा नंबर में बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के अलावा एडीए से मानचित्र भी स्वीकृति नहीं हो सकता।
रोक दिया अवैध निर्माण
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक है। कोई नई रजिस्ट्री नहीं हुई है। अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। तत्काल टीम को भेज कर अवैध निर्माण रोक दिया है। दोबारा शिकायत पर मिलने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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