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AKTU : एकेटीयू को संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 15 सितंबर तक पूरी करनी होगी संबद्धता

AKTU : एकेटीयू को संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 15 सितंबर तक पूरी करनी होगी संबद्धता

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Big relief for AKTU from Supreme Court.

प्रतीकात्मक तस्वीर।
– फोटो : social media

विस्तार


डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) को संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने संबद्धता मामले में राहत दी है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 सितंबर तक संबद्धता पूरी करनी व 15 अक्तूबर तक नए प्रवेश करने होंगे। इससे 750 से अधिक कॉलेजों के लगभग 3.50 छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वहीं विश्वविद्यालय नए कॉलेजों की संबद्धता की प्रक्रिया को भी पूरा कर सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन को इस सत्र की संबद्धता प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करनी थी। किंतु वह इस तिथि तक इसे पूरा नहीं कर सका। यही वजह है कि वह इस मामले में राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। जहां पहली बार उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।

इसमें आज उसे राहत मिली है। संबद्धता मामले में ऊहापोह को लेकर जहां नए सत्र में यूजी-पीजी कोर्स (बीफार्मा छोड़कर) में प्रवेश के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की काउंसिलिंग प्रक्रिया रोक दी गई थी। वहीं विश्वविद्यालय से पहले से संबद्ध कॉलेजों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी। संबद्धता रिन्यूवल न होने से सत्र शून्य होने का भी खतरा मंडरा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद संबद्धता और प्रवेश प्रक्रिया दोनों पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका में विश्वविद्यालय को संबद्धता मामले में राहत दी है। हम 15 सितंबर तक नए सत्र 2023-24 की संबद्धता प्रक्रिया व 15 अक्तूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके लिए आज से ही काम तेजी से शुरू कर दिया है। जल्द ही आगे की काउंसिलिंग का कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। – प्रो. जेपी पांडेय, कुलपति, एकेटीयू

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