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Article 370: ’अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है तो समीक्षा का हक’, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

Article 370: ’अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है तो समीक्षा का हक’, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

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judicial review to only investigate violation of Constitution SC on Article 370 Abrogation

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने में अगर कोई सांविधानिक उल्लंघन हुआ है, तो अदालत के पास इसकी समीक्षा का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में केंद्र सरकार के विवेक की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा, क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था?

सीजेआई ने कहा, क्या आप फैसले को निरस्त करने के अंतर्निहित विवेक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? दवे ने कहा, विवेक का सवाल ही नहीं है। संविधान के साथ धोखाधड़ी की गई और राष्ट्रपति ने बिना किसी सामग्री के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।






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