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![Criminal Law: अपराध कानून संबंधी विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजा गया, गृहमंत्री ने लोकसभा में किया था पेश three bills to replace IPC, CrPC, Evidence Act refers to Standing Committee on Home Affairs](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/01/31/750x506/parliament-budget-session-2023_1675140943.jpeg?w=414&dpr=1.0)
संसद
– फोटो : Social Media
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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम (ईए) का स्थान लेने के लिए लाए गए तीन विधेयकों को परीक्षण के लिए गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है। सभापति ने समिति से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक नामक तीनों विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था। राज्यसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक बुलेटिन में कहा कि राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा के स्पीकर के साथ परामर्श के बाद तीनों विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा है और तीन महीने में रिपोर्ट मांगी है।
गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजलाल हैं। इन तीनों कानूनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। साथ ही कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
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