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![Gyanvapi: ज्ञानवापी परिसर में प्रतिबंधित हो मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों का प्रवेश, सुनवाई आज Entry of Masajid committee officials should be restricted in Gyanvapi campus hearing today](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2022/11/11/750x506/gyanvapi-case_1668153062.jpeg?w=414&dpr=1.0)
ज्ञानवापी केस
विस्तार
ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी राखी सिंह की नई अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। इसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। कहा गया है कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के लोग आते-जाते रहते हैं। वे हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्य नष्ट कर सकते हैं।
राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में अपने अधिवक्ता मान बहादुर सिंह और अनुपम द्विवेदी के जरिये अर्जी देकर कहा कि ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी प्रकरण न्यायालय के समक्ष लंबित है। वाद के विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के लोग उक्त परिसर में आते-जाते रहते हैं।
वे वहां मौजूद हिंदू धर्म से संबंधित ऐतिहासिक और अधिवक्ता कमीशन के सर्वे के दौरान परिलक्षित हुए साक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं। जबकि, इस मामले में सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी के शेष परिसर का एएसआई के जरिये वैज्ञानिक विधि से जांच के आदेश अदालत ने 21 जुलाई को दिए हैं।
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