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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के एएसआई से सर्वे के खिलाफ मसाजिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के एएसआई से सर्वे के खिलाफ मसाजिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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Gyanvapi Case Masjid Committee reaches Supreme Court against survey by ASI of Gyanvapi mosque

ज्ञानवापी परिसर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे संबंधी जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। मसाजिद कमेटी का कहना है कि एएसआई से सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि जिला जज की अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कमेटी के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।

सुप्रीम अदालत और कानून पर पूरा भरोसा

सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि बीते 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित फव्वारे की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब उसके अगल-बगल के क्षेत्र का एएसआई से सर्वे का आदेश जिला अदालत ने दिया है।

ये भी पढ़ें: दो वर्ष पहले भी हुआ था ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश, हाईकोर्ट में 25 जुलाई को सुनवाई

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