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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी को सील करने, गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आठ अगस्त को

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी को सील करने, गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आठ अगस्त को

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Gyanvapi Case: Hearing on petition demanding sealing of Gyanvapi, stopping entry of non-Hindus on August 8

इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी ज्ञानवापी सर्वे मामले की सुनवाई।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आठ अगस्त को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से बुधवार को दाखिल की गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

 

इस जनहित याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे ज्ञानवापी में एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो।

याचियों ने अपनी जनहित याचिका को अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री विभाग के जरिए दाखिल किया है। इसमें कहा गया था कि वाराणसी में श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर (वर्तमान ज्ञानवापी परिसर) के सदियों पुराने अवशेषों को बचाना है। दावा किया गया है कि विवादित स्थल (सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 वार्ड और दशाश्वमेघ वाराणसी) पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जहां भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी।

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