Our Social Networks

Gyanvapi Case: हाईकोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दर्ज

Gyanvapi Case: हाईकोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दर्ज

[ad_1]

Anjuman Intejamia Masajid Committee reached the High Court, filed a petition against the order of the district

मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी जिसके बाद अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। यह जानकारी मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने दी है।

बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार सुबह सात बजे से सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के शेष हिस्से का सर्वे शुरू किया। करीब साढ़े पांच घंटे तक इमारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दीवार की माप-जोख डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) से की गई। दीवारों की फोटो खींची गई और वीडियोग्राफी कराई गई। इमारत की नींव के पास से मिट्टी और ईंट-पत्थर के नमूने जुटाए गए।

यह भी पढ़ें- सर्वे के दौरान क्या-क्या हुआ: अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कुदाल-फावड़ा और झाड़ू के साथ पहुंची टीम,देखते रहे लोग

इसी बीच पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम  पांच बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी है। इसके बाद डीएम, मंडलायुक्त और वादी पक्ष के साथ ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर से बाहर चली गई। इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे का बहिष्कार किया था। मसाजिद कमेटी की तरफ से कोई प्रतिनिधि ज्ञानवापी परिसर नहीं पहुंचा था।

[ad_2]

Source link

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *