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Hathras News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल कैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Hathras News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल कैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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Gangster Act convict sentenced to four years imprisonment

कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


हाथरस के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी में कालीचरण उर्फ जहरी उर्फ कलुआ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 02 विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।

न्यायालय ने अभियुक्त कालीचरन उर्फ जहरी उर्फ कलुआ को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामकुमार कौशिक ने की।

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