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![Madurai Train Fire: टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, कोच में अवैध रूप से सिलिंडर ले जाने का आरोप Madurai train fire news updates Tour operator booked for illegal carriage of gas cylinder](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/06/02/750x506/kerala-train-fire-case_1685725093.jpeg?w=414&dpr=1.0)
Madurai train fire
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजकीय रलेवे पुलिस (जीआरपी) ने तमिलनाडु के मदुरै में ट्रेन के कोच में अवैध रूप से सिलिंडर ले जाने पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। शनिवार सुबह मदुरै स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एक कोच में सिलिंडर ब्लास्ट के बाद आग लगने से यूपी के नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। दक्षिणी रेलवे ने एक बयान में कहा कि टूर ऑपरेटर द्वारा पर्यटक कोच में रसोई गैस सिलेंडर की अवैध तस्करी करने को लेकर जीआरपी ने आईपीसी और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। बयान में कहा गया है कि आईआरसीटीसी के सहयोग से दक्षिणी रेलवे हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों की लखनऊ वापसी के लिए हवाई यात्रा की व्यवस्था भी करेगा।
दक्षिणी रेलवे की तरफ से बताया गया है कि प्राइवेट पार्टी कोच बुक कराने वाला समूह गैर-कानूनी रूप से अपने साथ सिलिंडर लेकर चल रहा था और यही हादसे की वजह बना। प्राइवेट पार्टी कोच में कुल 63 लोग सवार थे, जिनमें अधिकांश लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले थे। ये सभी लखनऊ से चेन्नई जा रहे थे।
घटना की जांच के आदेश
मदुरै में रेल कोच में आग के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दक्षिण रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, रेलवे सुरक्षा आयुक्त, दक्षिणी सर्कल, बंगलूरू एएम चौधरी रविवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, मदुरै स्थित डीआरएम काॅन्फ्रेंस हॉल में इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिस किसी को घटना के बारे में कोई जानकारी हो, या कोई साक्ष्य दे सकता हो, उनसे मिल सकता है।
जांच में चूक पर सवाल
रेलवे नियमों के तहत कोई भी गैस सिलिंडर के साथ-साथ मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राइवेट पार्टी के सिलिंडर लेकर जाने की क्या जांच नहीं हुई थी।
कड़ी सजा का है प्रावधान
अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करता पाया जाता है तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत उसे तीन साल की सजा हो सकती है या फिर एक हजार का जुर्माना लग सकता है अथवा दोनों ही सजाएं हो सकती हैं।
नाश्ता बनाने के लिए रखा था सिलिंडर
बताया जा रहा है कि इन लोगों ने चोरी-छिपे इस कोच में सिलिंडर भी रखा था, ताकि यात्रा के दौरान नाश्ता आदि बनाने में आसानी रहे। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कुछ लोग कोच में सो रहे थे और कुछ चाय-नाश्ता बनाने में व्यस्त थे। इस दौरान सिलिंडर में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। कोच में बर्तन और आलू की बोरी के अलावा स्टोव और कुछ अन्य ज्वलनशील चीजें भी पाई गई हैं।
…तो चली जातीं और ज्यादा जानें
इस प्राइवेट पार्टी कोच को शुक्रवार को नागरकोईल जंक्शन से पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के साथ जोड़कर रवाना किया गया था। शनिवार सुबह जब यह हादसा हुआ तो इसे ट्रेन से अलग करके मदुरै की स्टैबिंग लाइन पर खड़ा किया जा चुका था। इसलिए कोई और डिब्बा इसके साथ जुड़ा नहीं था। अन्यथा यह हादसा और भी ज्यादा जानलेवा हो सकता था।
धार्मिक यात्रा पर निकला था समूह
जानकारी के मुताबिक, श्रद्धालुओं का यह समूह 17 अगस्त को धार्मिक यात्रा पर निकला था और 27 अगस्त को चेन्नई और रामेश्वरम पहुंचने के बाद इसे लखनऊ वापस लौटना था। यह प्राइवेट पार्टी कोच आईआरसीटीसी के जरिये बुक कराया था। प्राइवेट पार्टी कोच को किसी ट्रेन के साथ जोड़कर उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाता है।
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