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मेरठ क्राइम न्यूज
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
मेरठ के अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या चार मेरठ) हरिहर गुप्ता ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर सेना की भर्ती में आवेदन करने के आरोपी संजीव सिंह निवासी गाजियाबाद को दोषी पाते हुए दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वादी सैन्य अफसर आरके सिंह ने थाना सदर बाजार में 8 मई 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सेना भर्ती में संजीव सिंह ने हाईस्कूल की फर्जी मार्कशीट दिखाकर आवेदन किया था। जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसी मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई।
दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी
नौचंदी थाना क्षेत्र के रहने वाले इसरार ने पड़ोसी महिला पर बेटे को झूठ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। उसने मंगलवार को एसएसपी दफ्तर पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने सीओ सिविल लाइन को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए।
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