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![MHA: 'दिल्ली में राज्यपालों-मुख्यमंत्रियों की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध नहीं', गहलोत-बघेल की आपत्ति के बाद सफाई Union home ministry says no restrictions on air travel of governors CMs in and around Delhi](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/02/17/helicopter-crash_1676579296.jpeg?w=414&dpr=1.0)
सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : ANI
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दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, दुनिया के तमाम बडे़ नेताओं का जमावड़ा आज देश की राजधानी में हो रहा है। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में उनके हैलिकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने का दावा किया, जिसको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को खारिज कर दिया और कहा कि दिल्ली और उसके आसपास राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों की हवाई यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि मौजूदा जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की अपने राज्य के विमान से दिल्ली या इसके आसपास के इलाकों की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन निजी चार्टर्ड उड़ानों में यात्रा करने वालों को पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।
एक गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्य को स्पष्ट किया है कि 8-11 सितंबर 2023 को दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए एक उच्च तकनीक सुरक्षा हवाई कवर तैनात किया गया है, राज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य के विमानों पर आवाजाही की अनुमति है।
इससे पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिल्ली और उसके आसपास हवाई प्रतिबंधों के कारण नौ सितंबर 2023 को दिल्ली में नेताओं के शिखर सम्मेलन में जी20 रात्रिभोज में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है। बता दें कि जी20 रात्रिभोज में कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे को न्यौता नहीं मिला है, इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने यह प्रतिक्रिया दी थी।
गृह मंत्रालय ने आगे कहा, एक मीडिया रिपोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा उनके हेलिकॉप्टर उड़ान के लिए मंजूरी देने से इनकार करने का दावा किया है। राजस्थान के सीएम की तरफ से सीकर समेत उड़ान अनुमति के लिए चार अनुरोध प्राप्त हुए थे और सभी को गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदित किया गया है। सीएम राजस्थान के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है, जबकि वाणिज्यिक विमानों की सभी निर्धारित उड़ानों और राज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य के विमानों पर आवाजाही की अनुमति है। निजी चार्टर्ड उड़ानों को एमएचए से अनुमति लेना जरूरी होगा।
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