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मुरादाबाद। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रधानाचार्यों की अनुमति के बगैर विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि सभी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
डीआईओएस डॉ. अरुण कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानाचार्यों की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई अध्यापक-कर्मचारी विभाग के किसी अधिकारी-कार्यालय से किसी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं करेगा। साथ ही कोई भी अध्यापक बिना प्रधान की अनुमति के विद्यालय में उपस्थित होने पर विद्यालय समय के अंतर्गत विद्यालय नहीं छोड़ेगा। प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विद्यालय अवधि में आने-जाने के लिए आवागमन पंजिका तैयार की जाएगी। इसमें विद्यालय अवधि में जाने पर प्रत्येक शिक्षक-कर्मचारियों के उद्देश्य, कारण एवं जाने-जाने के समय को अंकित कर हस्ताक्षर कराए जाएंगे।
राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्यालय में आने के उद्देश्य, कारण को सुनने व प्रधानाचार्य शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विद्यालय से विद्यालय अवधि के पश्चात ही कार्यालय में समस्याओं के निराकरण करने के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। डॉ. अरुण कुमार दुबे का कहना है कि प्रधानाचार्यों की अनुमति प्राप्त किए बिना, यदि कोई शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारी विभाग के अधिकारी-कार्यालय में उपस्थित होता है की पुष्टि होने पर शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी।
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