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मुरादाबाद। युवती को निकाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
संभल जनपद के नखासा थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित युवती ने 29 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि संभल के रुकनुद्दीन सराय निवासी शकील पुत्र गफूर से चार साल से उसकी जान पहचान थी। शकील ने युवती के घर जाना जाना शुरू कर दिया था। आरोपी ने उसे निकाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद भी शकील लगातार उसके घर आता रहा। जब उससे निकाह करने के लिए कहा तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने मानवाधिकार और महिला आयोग दिल्ली में भी शिकायत की थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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