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मुरादाबाद। बहुचर्चित सीए हत्या कांड के आरोपी विकास शर्मा की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई लगा दी है।
15 फरवरी 2023 को मझोला क्षेत्र में सीए श्वेताभ तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी शालिनी तिवारी ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों फुटेज के आधार पर 31 मार्च को पाकबड़ा के गिंदौडा निवासी केशव सरन शर्मा और कोतवाली के रेती स्ट्रीट मोहल्ला निवासी विकास शर्मा को गिरफ्तार कर सीए हत्याकांड का खुलासा किया था। पुलिस पूछताछ में केशव ने बताया कि सीए श्वेताभ तिवारी के साले संदीप ओझा के नाम काफी प्रॉपर्टी है। जिसे जिस पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक कब्ज़ा करना चाहता था। इस मामले में श्वेताभ तिवारी रास्ते का रोड़ा बन गए थे। सीए की हत्या के लिए ललित कौशिक ने दस लाख रुपये की सुपारी दी थी। घटना में खुशवंत उर्फ भीम भी शामिल है। हम लोग ललित कौशिक के लिए काम करते हैं।
आरोपियों की निशान देही पर पुलिस ने हथियार भी बरामद किए थे। मुकदमे के आरोपी खुशवंत उर्फ भीम की जमानत अर्जी पहले ही जनपद न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो चुकी है। सोमवार को मुकदमे के दूसरे आरोपी विकास शर्मा की जमानत अर्जी अदालत में पेश की गई। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार की अदालत में की गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण जमानत अर्जी पर बहस नहीं हो सकी।अदालत ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई लगा दी है।
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