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![Parliament Session: दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक कल लोकसभा के लिए सूचीबद्ध; गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पेश The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 will introduce in Lok Sabha tomorrow](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/01/19/750x506/parliament_1674151188.jpeg?w=414&dpr=1.0)
संसद (सांकेतिक तस्वीर)।
– फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। दरअसल, दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लाए गए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए मंगलवार की संशोधित कार्य सूची में शामिल किया गया है।
लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह सदन में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ पेश करेंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली से जुड़े अध्यादेश के स्थान पर तत्काल इस विधेयक को लाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सदन में अपनी बात रखेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी। यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस अध्यादेश के खिलाफ हैं।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीते शुक्रवार यानी 28 जुलाई को बताया था कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद में होने वाले कामों के बारे में सदन को सूचना देते हुए उन्होंने यह जानकारी दी थी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल पर सदन में चर्चा के दौरान दिल्ली अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाले प्रस्तावों पर भी बात होगी। बता दें कि दिल्ली अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। इसका दिल्ली सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है।
विधेयक को लेकर क्या है विवाद
- दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी के कार्यकारी नियंत्रण में था, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन के अलावा अन्य सेवाओं का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अधिकारियों के तबादले का अधिकार वापस एलजी को सौंप दिया था।
- दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ है और विपक्ष का समर्थन जुटा रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को समर्थन देने की बात भी कही है। इससे पहले बीते मंगलवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़े विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी।
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