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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। स्वार-टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने कोर्ट पहुंचकर गवाही दी। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। शफीक अहमद 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम के प्रस्तावक थे। इसलिए कोर्ट ने उन्हें गवाही के लिए तलब किया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले के गवाह स्वार-टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, जहां पर उन्होंने गवाही दी। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी व वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि कोर्ट में विधायक शफीक अहमद अंसारी को गवाही अभी पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले की सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।
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