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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने फिर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम को आदेश दिया कि 16 अक्तूबर तक अपनी लिखित बहस दाखिल करें। कोर्ट अब इस मामले में 18 अक्तूबर को फैसला सुना सकती है।भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।
बुधवार को इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता को बहस करनी थी, लेकिन उनके द्वारा कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम को आदेश दिया कि वह 16 अक्तूबर तक लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि कोर्ट अब इस मामले में 18 अक्तूबर को अपना फैसला सुना सकती है। वहीं दूसरी ओर अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में 26 अक्तूबर की तारीख तय की गई। बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई।
कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुकदमे का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
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