[ad_1]
रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने कोर्ट में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए दो सप्ताह का सम मांगा, जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख नियत कर दी है।वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने थाना गंज में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस स्थानांतरण की याचिका दाखिल की गई है, जो कि सुनवाई हेतु विचाराधीन है। वहीं हाईकोर्ट के 19 सितंबर के पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिप अभी नहीं मिल सकी है। इसलिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाए। इस प्रार्थना पत्र का अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख नियत कर दी।
[ad_2]
Source link