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रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी में पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में नामजद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष ने समय मांग लिया, जिस पर सुनवाई के लिए सात अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी गई।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ माह पहले जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत मिलनी बाकी है। सपा नेता के अधिवक्ता की ओर पिछले दिनों दोनों की अग्रिम जमानत याचिका एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की थी। मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही अभियोजन की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया,जिस पर सुनवाई टल गई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि कोर्ट अब इस मामले में सात अक्तूबर को सुनवाई करेगा।
डूंगरपुर के तीन मामलों में सुनवाई
डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट, लूटपाट और डकैती के तीन मामलों में मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गवाह दरोगा आरके गौतम, अजय कुमार व सुरेश वीर सिंह की गवाही हुई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अजय कुमार की गवाही पूरी हो गई है,जबकि दो गवाहों की जिरह अभी शेष है। अब इन मामलों की सुनवाई सात व नौ अक्तूबर को होगी।
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