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रामपुर। झूठी शान की खातिर किशोरी को मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने किशोरी के पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में किशोरी के भाई को बरी कर दिया गया।ऑनर किलिंग का यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के खरकपुर गांव का है। गांव निवासी डोरी लाल की 14 साल की बेटी रजनी की 25 जनवरी 2020 की रात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में गांव के चौकीदार मुरारी लाल ने अजीमनगर थाने में डोरी लाल व उसके बेटे कुंवर पाल के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने वादी मुकदमा समेत 11 के बयान दर्ज कराए, जिसमें गवाहों ने घटना की पुष्टि की और प्रेम-प्रसंग की बात बताई, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाए। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे द्वितीय पीएन पांडे ने किशोरी के पिता डोरी लाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मृतका के भाई कुंवरपाल को बरी कर दिया है।
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