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रामपुर। रजा टेक्सटाइल्स काॅलोनी में तीन साल पहले दहेज की लिए सुरैया की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने उसके पति गुलवेज को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की रजा टेक्सटाइल्स काॅलोनी निवासी गुलवेज की शादी खटकान निवासी रहमत अली की बेटी सुरैया के साथ हुई थी। आरोप है कि 11 जून 2020 को बाइक और दो लाख रुपये न देने पर सुरैया की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद गुलवेज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सोमवार को एडीजे छह शमीम अहमद ने फैसला सुनाया। एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुलवेज को दोषी मानते हुए 10 साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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