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रामपुर। केमरी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित तीन के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है।
शिवनगर की पार्वती देवी ने कहा कि उसके पति महेश ने 14 अक्तूबर 2020 को तीन लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसे समय पर जमा कर दिया। महेश ने 6 मार्च 2021 को 3,96000 का ऋण घर बनाने हेतु निकाला। ये ऋण निकलवाने में मंगलसेन पुत्र पूरन निवासी ग्राम शिवनगर एवं नत्थू पुत्र इंदीराम निवासी ग्राम नानकार थाना केमरी सहयोगी रहे। इन दिनों ने ऋण निकलवाने के नाम पर 30 हजार रुपये लिए।
आरोप है कि तत्कालीन बैंक मैनेजर ने उसके पति एवं साथ में गए पप्पू, डालचंद्र से सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। आरोप है कि तत्कालीन बैंक मैनेजर महावीर, मंगलसेन एवं नत्थू ने धोखाधड़ी करके उसके नाम पर आठ लाख रुपये का ऋण निकाल लिया। थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन बैंक मैनेजर महावीर, मंगलसेन व नत्थू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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