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रामपुर। विवाहिता की तीन साल पूर्व दहेज की खातिर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।दहेज हत्या का यह मामला भोट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के बगड़खा का अड्डा गांव निवासी मोहम्मद अहमद ने 6 मार्च 2021 को भोट थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसका कहना था कि उसने अपनी बेटी अंजुम की शादी भोट थाना क्षेत्र के किसरौल गांव निवासी अब्दुल कादिर से की थी। शादी के बाद से ही विवाहिता का पति तथा उसका फुफेरा भाई इरशाद दहेज को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न करते रहते थे। मायके आयी विवाहिता ने भी दहेज में एक लाख की रुपये न मिलने पर पति तथा फुफेर भाई द्वारा हत्या करने का अंदेशा भी जताया था।
एक दिन उसे जानकारी मिली की उसकी पुत्री की उसके पति अब्दुल कादिर तथा उसके फुफेरे भाई इरशाद ने मारपीट कर गले में फंदा डालकर हत्या कर दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने अब्दुल कादिर के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि सुनवाई के बाद एडीजे छह शमीम अहमद अंसारी ने किसरौल गांव निवासी अब्दुल कादिर को सात साल की कैद व चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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