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रामपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के एक और मामले में पूर्व विधायक अली यूसुफ अली को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला कोतवाली क्षेत्र का है। 2012 में विधानसभा चुनाव में अली यूसुफ अली बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके बैनर व पोस्टर चस्पा सरकारी भवनों व बिजली के खंभो पर लगे हुए थे, जिस पर कोतवाली में तैनात दरोगा जय प्रकाश त्यागी ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई सुबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को झूठा बताया गया। अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में यूसुफ अली को बरी कर दिया।
नौ मामलों में राहत, आठ का फैसला आना बाकी
पूर्व विधायक यूसुफ अली के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में आचार संहिता उल्लंघन के 17 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें अब तक नौ मामलों में फैसला आ गया है और सभी में उन्हें बरी कर दिया गया है। वहीं आठ मामलों में फैसला आना बाकी है।
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