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रामपुर। कारतूस कांड में दोषी ठहराए गए बीस वर्दीधारियों में से 14 वदीधारियों पर अब बर्खास्तगी की कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इस मामले में इन सभी वर्दीधारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी थी,जिसके बाद उनको बहाल भी कर दिया गया था। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद उन पर बर्खास्तगी तय हो गई है।कारतूस कांड में पुलिस ने कुल 25 लोगों को आरोपियों बनाया था,जिसमें दो सीआरपीएफ के हवलदार, पीएसी के तीन, चार नागरिक और यूपी पुलिस के 16 कर्मचारी शामिल थे। पुलिस ने तफ्तीश के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पीएसी के रिटायर दरोगा यशोदानंदन की मौत हो गई थी,जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने वालों में मौजूदा वक्त में सीआरपीएफ के दो रिटायर्ड हवलदारों के साथ ही यूपी पुलिस के 14 पुलिस कर्मी, दो पीएसी व चार नागरिक शामिल हैं। कोर्ट की जानकारी में आया है कि यूपी पुलिस के 14 कर्मचारी इस वक्त सेवारत हैं। इस फैसले के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गए 14 पुलिस कर्मियों पर अब बर्खास्तगी की कार्रवाई होना तय है।
इन पर गिरेगी गाज
जितेंद्र सिंह, सुशील कुमार मिश्रा, राम कृपाल सिंह, राजेश शाही, दिनेश कुमार द्विवेदी, अमरेश यादव, मनीष राय, रामकृष्ण शुक्ला, राजेश सिंह, नाथीराम सैनी, लोकनाथ, विनोद सिंह, ओमप्रकाश सिंह, रजय पाल।
किस धारा में कितनी सजा
आईपीसी की धारा 409-120 बी-दस साल-दस हजार जुर्माना
आईपीसी की धारा 413-दस साल सजा, द स हजार रुपये जुर्माना
आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1)-विनोद व विनेश को सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना
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