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रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में किसान से लूटपाट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट इससे पहले भी एक आरोपी को इस मामले में सजा सुना चुकी है।
वर्ष 1993 में शहजादनगर क्षेत्र के दीनपुर गांव निवासी भारत सिंह व राम विहारी सिंह साइकिल से मैंथा बेचकर वापस घर लौट रहे थे। गांधी समाधि के पास दो बदमाश आए और उनसे तमंचे के बल पर 15 हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने राम विहारी को घायल कर दिया गया था। इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइंस में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद लाल सिंह और महफूज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने 1996 को लाल सिंह को सजा सुनाई थी, जबकि दूसरे आरोपी महफूज को अब सजा सुनाई। कोर्ट ने महफूज को दोषी मानते हुए दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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