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रामपुर। खनन के कारोबार में पार्टनर शिप के नाम पर 36 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में खनन कारोबार से जुड़े नगर पंचायत मसवासी के चेयरमैन दिनेश गोयल के साथ ही उनके दो साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।
खनन के कारोबार में ठगी का यह मामला शहर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के सैकलग्रान निवासी सैय्यद वासिक महमूद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 2018 में मसवासी निवासी दिनेश गोयल उनके घर आए थे। उन्होंने बताया था कि स्वार क्षेत्र के ग्राम भूरा एहतमाली में कोसी नदी पर खनन का पट्टा हुआ है, जिसमें बाजपुर निवासी हरबीर सिंह, आवास विकास निवासी जुल्फेकार हुसैन भी पार्टनर है। खनन के पट्टे का डीएम रामपुर को ड्राफ्ट देना है। इस दौरान दिनेश गोयल ने उन्हें साठ लाख रुपए देकर पार्टनर बन जाने की बात कहीं थ, जिसके बाद दिनेश गोयल ने इन्हें 36 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट, 14 लाख रुपये मित्रों के खाते से और दस लाख रुपए बैक से आरटीजीएस कर दिए थे। इस दौरान रकम के साथ मुनाफे में दस प्रतिशत लाभ दिया जाना तय हुआ था। आरोप है कि इन तीनों ने छह माह तक खनन के पट्टे में पोकलेन जेसीबी, डंपरों और ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ खनन करके करोड़ों रूपये कमाया। इस बीच रेत भरकर अलग-अलग क्रेशरों पर डंप का दिया। लेकिन, समय निकल जाने के बाद भी जब रकम और मुनाफा नहीं मिला तो उसके होश उड़ गए। बाद में पंचायत होने पर हरवीर सिंह ने रुपए का भुगतान करने की बात स्वीकार कर ली । लेकिन, समय निकल जाने पर रकम मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। बाद में पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रिपोर्ट न लिखे जाने पर उसने कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने दिनेश गोयल, हरवीर सिंह और जुल्फिकार हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शहर कोतवाल गजेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
2018 में छह माह का परमिट था। छह माह के मुकाबले एक माह चला था। उसमें नुकसान हो गया था। इनका रुपये वापस किया जा चुका है। आरोप पूरी तरह निराधार है।
दिनेश गोयल
मसवासी नगनर पंचायत चेयरमैन
मोहित सक्सेना
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