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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने दरोगा से जिरह का अवसर खत्म कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्तूबर को होगी।
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने स्वार टांडा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट रखने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया,जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दरोगा से जिरह का अवसर खत्म कर दिया। शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जिरह का अवसर खत्म कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्तूबर को होगी।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां द्वारा सेना के जवानों पर विवादित बयान देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। यह मुकदमा भी शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां पर टांडा थाने में दर्ज एससी एससटी एक्ट के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी। यह मामला बसपा नेता धीरज शील ने टांडा थाने में वर्ष 2007 में दर्ज कराया था।
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