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रामपुर। किसानों की जमीन कब्जाने के 26 मामलों में जेल में बंद रिटायर्ड सीओ आले हसन को कोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद स्थानीय कोर्ट ने जमानतियों की तस्दीक के बाद 26 मामलों में मंगलवार को रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
वर्ष 2019 में अजीमनगर थाना क्षेत्र के आलियागंज के किसानों ने उनकी जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लागाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें रिटायर्ड सीओ आले हसन के साथ ही सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां समेत कई लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी,जिसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में रिटायर्ड सीओ आले हसन हाजिर नही हो रहे थे,जिस पर कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किया था। चार माह पहले पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद आले हसन की ओर से जमानत के लिए स्थानीय कोर्ट की शरण ली थी,लेकिन उन्हें यहां से राहत नहीं मिल पाई थी,जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने उनके सभी मामलों में जमानत याचिका मंजूर कर ली। जमानत मंजूर होने के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश दाखिल किया। कोर्ट ने जमानती दाखिल करने के बाद रिहाई के आदेश दिए थे। जमानती दाखिल होने पर मंगलावार को सभी मामलों में कोर्ट ने रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
हेड कांस्टेबिल को भी मिली कोर्ट से राहत
रामपुर। यतीमखाना प्रकरण में जेल में बंद शाहजहांपुर में तैनात हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वह पिछले डेढ़ माह से जेल में बंद थे। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हेड कांस्टेबिल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
आजम और जयाप्रदा के मामलों में आज होगी सुनवाई
रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और पूर्व सांसद जयाप्रदा के मामलों में कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में 2007 में दर्ज एससी एसटी एक्ट के मामले में सुनवाई होगी,जबकि पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनवाई होगी।
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