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SC: अजमेर दरगाह के चिश्ती को जमानत देने से इनकार, नुपूर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने का है आरोप

SC: अजमेर दरगाह के चिश्ती को जमानत देने से इनकार, नुपूर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने का है आरोप

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Supreme Court denied bail to Ajmer Dargah cleric in objectionable slogans against Nupur Sharma

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर दरगाह के चिश्ती सैयद हुसैन गौहर को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा के खिलाफ लोगों को भड़काने और आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। चिश्ती पर पिछले साल शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा नारे लगाने का आरोप है। नुपूर शर्मा पर एक टीवी शो के दौरान पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था और पूरे देश में मुस्लिम समाज इसके खिलाफ एकजुट हो गया था।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले में चिश्ती और राजस्थान सरकार के तर्कों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी पेश हुए। जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने निचली अदालत से ट्रायल की प्रक्रिया तेज करने और छह महीने में सुनवाई पूरी करने के लिए कहा। राजस्थान हाईकोट ने पिछले साल अक्तूबर में चिश्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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