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SC: धोखे से धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह किस तरह की…

SC: धोखे से धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह किस तरह की…

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Supreme Court dismisses PIL seeking steps to stop religious conversions News and Update

सर्वोच्च न्यायालय
– फोटो : PTI

विस्तार


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धोखे से धर्मांतरण कराए जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वह इसके लिए आवश्यक कदम उठाए। 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अदालत को इस मामले में क्यों प्रवेश करना चाहिए? अदालत सरकार को परमादेश की रिट कैसे जारी कर सकती है। बता दें, जनहित याचिका कर्नाटक के जेरोम एंटो ने दायर की थी।

जेरोम एंटो की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत में कहा कि हिंदुओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनका धोखे से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। 






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