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SC: न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, अब 30 को सुनवाई

SC: न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, अब 30 को सुनवाई

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SUPREME COURT NEWS AND UPDATE Today: SC issues notice to Delhi police on pleas filed by Newsclick founder

supreme court
– फोटो : ANI

विस्तार


यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख तय की। 

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ से कहा कि वे जेल में बंद हैं। इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इस पर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्तूबर तक जवाब मांगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत 16 अक्तूबर को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी। 

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को ही दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 






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